निजी नलकूप योजना UP: Up nalkoop Yojana online registration | Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana 2026

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की सिंचाई समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana) का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को उथले, मध्यम गहरे और गहरे नलकूप (बोरिंग) लगवाने के लिए सरकारी अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाता है, ताकि वे कम लागत में अपने खेतों की सिंचाई कर सकें और फसल उत्पादन बढ़ा सकें। यह योजना खासतौर पर छोटे, सीमांत और एससी/एसटी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2026 में इस योजना के तहत ₹1.78 लाख तक की अनुदान राशि दी जा रही है। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी — पात्रता, सब्सिडी राशि, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और हेल्पलाइन — विस्तार से बताएंगे।

योजना का त्वरित अवलोकन (Overview)

विवरण (Description) जानकारी (Information)
योजना का नाम मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana)
राज्य (State) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
शुरू करने की तिथि वर्ष 2012 (नियमित अपडेट के साथ जारी)
लाभार्थी (Beneficiaries) राज्य के सामान्य, लघु, सीमांत, एससी/एसटी वर्ग के किसान
सब्सिडी राशि (Subsidy Amount) बोरिंग की गहराई और किसान के वर्ग के अनुसार ₹7,000 से ₹1,78,000 तक
आवेदन का माध्यम पूर्णतः ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से)
आधिकारिक पोर्टल miuponline.in या jjmup.org
कार्य स्थल किसान की खुद की कृषि भूमि पर
भुगतान माध्यम डीबीटी (DBT) – सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में

नोट: यह योजना पूरी तरह से लाभार्थीपरक (Individual Beneficiary Oriented) है, यानी इसका लाभ किसान अपनी खुद की भूमि पर निजी नलकूप लगवाने के लिए ले सकते हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य (Objective of the Scheme)

  • राज्य के किसानों के खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

  • सिंचाई की लागत को कम करना ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ न पड़े।

  • किसानों को उथले, मध्यम और गहरे नलकूपों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता (अनुदान) प्रदान करना।

  • फसलों की उत्पादन क्षमता और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना।

  • सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना होता है:

क्रमांक पात्रता शर्तें विवरण
1 मूल निवास आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए।
2 भूमि सीमा (उथली बोरिंग के लिए) सामान्य वर्ग: न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए। एससी/एसटी वर्ग: भूमि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।
3 किसान की श्रेणी यह योजना मुख्यतः लघु एवं सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers) के लिए है।
4 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) पंजीकरण आवेदक का पीएम किसान योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है。
5 डिफॉल्टर न होना आवेदक इस योजना के अंतर्गत डिफॉल्टर (जिसने पिछली बार अनुदान लेकर नलकूप स्थापित नहीं कराया हो) नहीं होना चाहिए।
6 पहले से सहायता न ली हो आवेदक ने पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं उठाया हो।

बोरिंग की गहराई और किसान की श्रेणी के अनुसार सब्सिडी राशि (Subsidy Amount)

योजना के तहत सब्सिडी की राशि बोरिंग की गहराई और किसान के वर्ग के अनुसार निर्धारित की जाती है। नीचे सभी श्रेणियों और गहराई के लिए सब्सिडी राशि का विवरण सारणीबद्ध किया गया है:

उथली बोरिंग (30 मीटर तक) के लिए सब्सिडी

किसान का वर्ग (Farmer Category) भूमि सीमा बोरिंग पर अनुदान पंपसेट स्थापना पर अनुदान
सामान्य – सीमांत किसान (Marginal) 0.2 से 1.0 हेक्टेयर ₹7,000 ₹6,000
सामान्य – लघु किसान (Small) 1.0 से 2.0 हेक्टेयर ₹5,000 ₹4,500
अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) कोई सीमा नहीं ₹10,000 ₹9,000

मध्यम गहरे नलकूप (Medium Deep Borewell) के लिए सब्सिडी

किसान का वर्ग (Farmer Category) बोरिंग पर अनुदान विद्युतीकरण पर अनुदान जल वितरण प्रणाली (HDPE पाइप) कुल औसत अनुदान
सभी श्रेणी के लघु एवं सीमांत किसान (General & SC/ST) ₹1,75,000 ₹68,000 ₹14,000 ₹2,57,000

गहरे नलकूप (Deep Borewell – 60 से 110 मीटर) के लिए सब्सिडी

किसान का वर्ग (Farmer Category) बोरिंग पर अनुदान
सभी श्रेणी के किसान (General & SC/ST) ₹1,78,000 (लगभग)

नोट: ये राशियाँ विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानित हैं और नवीनतम सरकारी अधिसूचना में थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित सभी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां तैयार रखें:

दस्तावेज़ का नाम (Document Name) टिप्पणी (Note)
आधार कार्ड (Aadhaar Card) पहचान प्रमाण एवं डीबीटी लिंकिंग के लिए ❗ अनिवार्य ❗
खासरा / खतौनी (Land Ownership Documents) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण (7/12 उतारा, राजस्व रिकॉर्ड)
पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या योजना में आवेदन के लिए अनिवार्य
फोटो आईडी (Photo ID) जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड
बैंक पासबुक (Bank Passbook) आधार से लिंक्ड खाते का विवरण (IFSC कोड सहित)
शपथ पत्र (Affidavit) निर्धारित प्रारूप में
पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo) हाल ही में ली गई, साफ तस्वीर
मोबाइल नंबर (Mobile Number) सक्रिय एवं आधार से लिंक्ड नंबर (ओटीपी प्राप्ति हेतु)
61 ख (61-Kh) प्रपत्र (एससी/एसटी वर्ग के अतिरिक्त)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online – Step-by-Step)

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन किया जाता है। नीचे दी गई चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करें:

चरण कार्य विवरण
1 आधिकारिक पोर्टल खोलें अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में miuponline.in या jjmup.org पर जाएं。
2 “नया आवेदन” (New Application) लिंक चुनें होमपेज पर “नया आवेदन” (New Application) लिंक पर क्लिक करें।
3 पंजीकरण (Registration) करें मांगी गई सभी जानकारी – पूरा नामपिता/पति का नामजन्म तिथिमोबाइल नंबरईमेल आईडीजिलाब्लॉकग्राम पंचायत आदि – सही-सही भरें।
4 वन टाइम पासवर्ड (OTP) सत्यापन करें पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करके सत्यापन करें। पंजीकरण पूरा होने पर आपको एक लॉगिन आईडी (Beneficiary ID) और पासवर्ड प्राप्त होगा।
5 लॉगिन करें प्राप्त लॉगिन आईडी (Beneficiary ID) और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें।
6 आवेदन फॉर्म भरें अपनी व्यक्तिगत जानकारीभूमि विवरण (खतौनी, खासरा नंबर), बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड) और बोरिंग का प्रकार सही-सही भरें।
7 दस्तावेज़ अपलोड करें ऊपर सूचीबद्ध सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां निर्धारित प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
8 फॉर्म जमा करें (Submit) सभी जानकारी और दस्तावेजों की पुनः जांच करें और फिर “अंतिम रूप से जमा करें” (Final Submit) बटन पर क्लिक करें।
9 रसीद प्रिंट करें फॉर्म सबमिट होने के बाद मिलने वाली रसीद (Receipt) का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लें। यह भविष्य में आवेदन की स्थिति जाँचने के काम आएगी।

महत्वपूर्ण सुझाव: किसी भी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए, अंतिम तिथि से कम से कम 7-10 दिन पहले आवेदन पूरा कर लें।

वैकल्पिक आवेदन माध्यम (Offline Process)

यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में असहज हैं या आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:

  • विकास खंड (ब्लॉक) कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करें।

  • अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग (Minor Irrigation Department) के कार्यालय में जाकर आवेदन करें।

  • अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से सहायता लें।

आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे चेक करें?

अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

चरण कार्य विवरण
1 पोर्टल खोलें miuponline.in या jjmup.org पर जाएं。
2 “आवेदन की स्थिति देखें” (Application Status) लिंक चुनें होमपेज पर “आवेदन की स्थिति देखें” (Application Status) लिंक पर क्लिक करें।
3 जानकारी दर्ज करें मांगी गई जानकारी, जैसे बेनिफिशियरी आईडी (Beneficiary ID)पंजीकृत मोबाइल नंबर, या आधार नंबर (Aadhaar Number) दर्ज करें।
4 स्टेटस देखें सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति (जैसे – प्रक्रियाधीन (Processing)स्वीकृत (Approved)अस्वीकृत (Rejected)भुगतान जारी (Disbursed)) दिख जाएगी।

हेल्पलाइन और सहायता (Helpline & Support)

यदि आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी की आवश्यकता हो, तो आप निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

माध्यम (Mode) विवरण (Details)
आधिकारिक पोर्टल (Official Portal) miuponline.in या jjmup.org
जिला लघु सिंचाई विभाग अपने जिले के सहायक अभियंता (Assistant Engineer), लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।
विकास खंड (ब्लॉक) कार्यालय अपने ब्लॉक (प्रखंड) के अवर अभियंता (Junior Engineer), लघु सिंचाई विभाग से संपर्क करें।
जनपद स्तरीय मोबाइल नंबर (उदाहरण) 9455439800 (जनपद स्तर पर सहायक अभियंता के द्वारा, केवल उदाहरण के रूप में)
CSC सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) अपने नजदीकी CSC सेंटर से सहायता लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना केवल उत्तर प्रदेश के लिए है?

उत्तर: हाँ, यह योजना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए संचालित की जा रही है।

प्रश्न 2: क्या सामान्य वर्ग के किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

उत्तर: हाँ। यह योजना सामान्य, लघु, सीमांत और एससी/एसटी सभी वर्गों के किसानों के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, सब्सिडी की राशि वर्ग और भूमि सीमा के अनुसार भिन्न होती है।

प्रश्न 3: मैं अपनी बोरिंग की गहराई के अनुसार सब्सिडी कैसे जान सकता हूँ?

उत्तर: ऊपर दी गई सारणी में सभी गहराई (उथली, मध्यम गहरी, गहरी) और किसान वर्ग के अनुसार सब्सिडी राशि का विवरण दिया गया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तालिका देख सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने नजदीकी लघु सिंचाई विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न 4: क्या एक किसान इस योजना का लाभ कई बार ले सकता है?

उत्तर: नहीं। एक किसान इस योजना का लाभ जीवनकाल में केवल एक बार ही उठा सकता है।

प्रश्न 5: क्या मैं आवेदन करने के बाद उसे सुधार (Correction) कर सकता हूँ?

उत्तर: जी हाँ। यदि आपने आवेदन फॉर्म में कोई गलती कर दी है, तो आप कुछ सीमित समय तक पोर्टल पर लॉगिन करके सुधार कर सकते हैं। सटीक समय सीमा और सुधार के नियमों के लिए पोर्टल के दिशानिर्देश या हेल्पलाइन देखें।

प्रश्न 6: यदि मेरा आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो सब्सिडी की राशि कब तक मिलेगी?

उत्तर: आवेदन स्वीकृत होने और बोरिंग तथा पंपसेट स्थापना का कार्य पूरा होने के बाद, सब्सिडी की राशि पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से डीबीटी (DBT) द्वारा सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसमें आमतौर पर कुछ सप्ताह का समय लग सकता है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2026 उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई के साधनों को सुदृढ़ करने का एक सराहनीय प्रयास है। यह योजना किसानों को उनके खेतों में नलकूप (बोरिंग) लगवाने के लिए आर्थिक सहायता (₹1.78 लाख तक) प्रदान करती है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है और खेती की लागत कम होती है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द ऊपर बताई गई ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करें और इसका लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, आप अपने नजदीकी लघु सिंचाई विभागब्लॉक कार्यालय, या CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

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